Urdu Conclave 2026

salary recovery case

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वेतन निर्धारण में विभागीय गलती के लिए कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने पुलिस कर्मियों से अधिक वेतन की वसूली को गलत मानते हुए आदेश रद्द किया और पहले से वसूल राशि दो माह में 8% ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया.