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Sandeshkhali case

Sandeshkhali Case: कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

ईडी ने पाया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त करने के बाद जमीन किसी तीसरे पक्ष को काफी ऊंची कीमत पर बेच दी जाती थी जबकि उसके मूल मालिक को मामूली रकम दी जाती थी.

हाइकोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जाएगी.

संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर यौन शोषण और जबरन जमीन कब्जा करने के आरोप लगाए थे. बाद में ईडी की टीम ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया था.

शाहजहां शेख पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न करने और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. इसी मामले में कोर्ट ने 14 दिन के लिए हिरासत बढ़ा दी है.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में महिलाओं के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और पीड़ितों पर पुलिस ने अपराधियों के साथ समझौता करने के लिए दबाव भी बनाया.

Sandesh khali violence case Update: संदेशखाली हिंसा मामले में सोमवार को संसद के एथिक्स कमेटी के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. इसके साथ ही कोर्ट ने बंगाल भाजपा अध्यक्ष को नोटिस भी जारी किया.