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SBI Case

सीबीआई कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, औरंगाबाद के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पीके सिंह और तीन निजी व्यक्तियों को बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कठोर सजा और दो लाख रुपये जुर्माना लगाया.