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Shahrukh pathan

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी. उसे अपने बीमार पिता की देखभाल और परिवार के लिए धन की व्यवस्था करने की अनुमति मिली.

14 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख पठान की नियमित जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला.