Bharat Express DD Free Dish

Sheikh Abdul Rashid

पटियाला हाउस कोर्ट 20 अप्रैल को बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. उन्होंने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एक महीने की जमानत मांगी है, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इसका विरोध करते हुए कस्टडी पैरोल का सुझाव दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर सुनवाई की है.

बारामुला से सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी समेत मुख्यधारा के सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठें और उन लोगों के व्यापक हित में एकजुट हों जिन्होंने उन्हें वोट दिया है.

4 सितंबर को कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला सुनायेगा.

इंजीनियर राशिद पिछले पांच सालों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में हिरासत में है.