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State Election Commission

महानगर नियोजन समिति का चुनाव न कराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त को 10 दिन में प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र लिखने और दो सप्ताह में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.