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Sukhdev Pehalwan

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव पहलवान की रिहाई पर फैसला न लेने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव पहलवान द्वारा रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर कोर्ट ने दिल्ली के गृह विभाग के प्रिंसीपल सेक्रेटरी को अवमानना नोटिस जारी किया है.

नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव पहलवान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा. सुखदेव ने रिमिशन की मांग की है, और 20 साल से अधिक सजा काट चुके हैं.