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सुनवाई के दौरान जस्टिस करोल ने कहा कि कोर्ट चाहती है कि युवा भी बार मे बढ़ें और छुट्टियों के दौरान युवा अधिवक्ताओं को दलीलें पेश करने का मौका मिले।