दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा– बिना ठोस आधार बार-बार समन जारी करना गंभीर त्रुटि, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि समन जारी करना एक गंभीर प्रक्रिया है और बिना पर्याप्त साक्ष्यों के किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना अनुचित है. यह फैसला 98 लाख की ठगी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया.





