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Supreme Court Decision

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र को 4 सप्ताह में MoU का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि 54,000 करोड़ रुपये की ठगी हो चुकी है और बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते..

सीजीएआई बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एनजीटी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू करने का निर्देश देने का अधिकार नही है.