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Supreme Court’s

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है. संविधान पीठ ने 3: 2 के बहुमत से संवैधानिक और वैध बताया है. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बहुमत का फैसला लिया है. …