सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस प्रणाली को खत्म करने की याचिका की खारिज, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की मिली अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस प्रणाली को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी. याचिका में टीडीएस प्रणाली को मनमानी और अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए इसे संशोधित करने की मांग की गई थी.





