मंदिरों का पैसा केवल धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिरों को श्रद्धालुओं से मिलने वाला चढ़ावा केवल धार्मिक, शिक्षा और चिकित्सा जैसे धर्मार्थ कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है. मंदिर निधियों का इस्तेमाल विवाह हॉल या अन्य व्यावसायिक सुविधाओं के निर्माण में नहीं किया जा सकता.





