सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के फैसले की सत्यता पर संदेश व्यक्त किया है
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य होगा. जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक समय बचा है, उन्हें टीईटी पास करना होगा या फिर इस्तीफा लेना होगा.





