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एक याचिका में दावा किया गया था कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) तांगों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनके मालिकों के पुनर्वास के अपने प्रस्ताव को लागू करने में विफल रहा है.