कलकत्ता हाईकोर्ट का विवादित फैसला- “नाबालिग के स्तनों को छूना रेप नहीं”…आरोपी को दे दी जमानत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि नशे में धुत होकर नाबालिग लड़की के स्तनों को छूने का प्रयास करना यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम के तहत बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाता है.





