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दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला कार ब्लास्ट मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत की निगरानी में जांच या ट्रायल की माँग वर्तमान चरण में उचित नहीं है, क्योंकि इस केस में अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है.