DGP की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल और तमिलनाडु को घेरा; पूछा- आखिर राज्यों को ‘परमानेंट’ साहब से परहेज क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकारों की गैर-पालनशीलता पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि राज्यों को यूपीएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों की सूची में से स्थायी डीजीपी नियुक्त करना अनिवार्य है.





