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Vinod Chandran

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि सिंगल पैरेंट महिला एडीजे को हजारीबाग में रहने की अनुमति दी जाए. महिला जज ने बेटे की पढ़ाई और चाइल्ड केयर लीव को लेकर अर्जी दायर की थी.