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उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिरों की व्यवस्थाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं है. अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.