CBI कोर्ट ने दो आरोपियों को 3 साल की सजा और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी
विशाखापत्तनम में विशेष सीबीआई अदालत ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (रेटी. आईआरएस अधिकारी) के पूर्व सहायक आयुक्त रयाभारपु वेंकट लक्ष्मी नरसिंह राव और उनकी पत्नी रयाभारपु गोवरी रत्नम को मामले में तीन साल की सजा और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.