कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को ममता सरकार ने SC में दी चुनौती, अदालत ने रद्द की थी सरकारी और एडेड विद्यालयों में हुई नियुक्ति
कलकत्ता हाई कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करते हुए आदेश दिया था कि जिन लोगों की इन पदों पर भर्ती हुई थी और ज्वॉइन के बाद से नौकरी कर रहे थे, वे सभी 6 हफ्तों के अंदर वेतन वापस करें.