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पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 25% महंगाई भत्ता देने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिया निर्देश राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता दे. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से तीन महीने के भीतर भुगतान करने को कहा है.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिया निर्देश राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता दे. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से तीन महीने के भीतर भुगतान करने को कहा है. कोर्ट अगस्त में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद हैं. पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को करीब 18 फीसदी डीए मिलता है. हालही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पेश बजट में सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया था.

2022 में हाईकोर्ट ने 31% डीए देने का दिया था आदेश

राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग ने केंद्रीय दरों और महंगाई भत्ते की बकाया की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसपर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 20 मई 2022 को राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 31 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट में राज्य सरकार कर्मचारियों परिसंघ, एकता मंच और सरकारी कर्मचारी परिषद की जीत हुई.

राज्य इस आदेश को 3 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. राज्य सरकार के कर्मचारियों ने केंद्र की दरों पर डीए की मांग की है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 53 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है. इसलिए डीए में अंतर फिलहाल 35 प्रतिशत होगा. बता दें कि इस मामले में दिसंबर में आखिरी सुनवाई हुई थी. 2022 से अभी तक 18 बार सुनवाई टल चुकी है.


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-भारत एक्सप्रेस



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