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Wild life Protection

दिल्ली हाई कोर्ट ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत न्यूनतम सजा से कम दिए गए दंड को अस्वीकार्य करार दिया.कोर्ट ने कहा कि कानून के सख्त प्रावधानों का पालन आवश्यक है और मामला विशेष न्यायाधीश को सौंप दिया.