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Women’s Safety

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि पीडिता के नाम और तस्वीरों से संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा. कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि मामले में किसी भी मध्यस्थ को पीड़िता का नाम और फोटो प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है.