कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह चिंताजनक है कि पीडिता के नाम और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब भी हैं
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि पीडिता के नाम और तस्वीरों से संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा. कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि मामले में किसी भी मध्यस्थ को पीड़िता का नाम और फोटो प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है.