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Yaseen Malik

मामले की सुनवाई के दौरान यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह मामले में खुद बहस करेंगे. वह किसी वकील के माध्यम से बहस करना नहीं चाहते हैं. बल्कि व्यक्तिगत रूप से मामले पर बहस करेंगे.

अदालत ने मार्च 2022 में इस मामले में मलिक और कई अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप तय किए थे.