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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं जाना होगा RTO ऑफिस, 1 जून से लागू होने जा रहे हैं ये नए ड्राइविंग नियम

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना के लिए अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License New Rules) बनवाने की प्रक्रिया में अहम बदलाव कर दिया है.

Driving Licence Rules

Driving Licence Rules

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना के लिए अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License New Rules) बनवाने की प्रक्रिया में अहम बदलाव कर दिया है. दरअसल भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून से प्रभावी नए नियम लागू किए हैं. नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है. पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जुर्माने की रकम और फीस में भी बदलाव हुआ है. यहां जानिए अब 1 जून से गाड़ी चलाने वालों को किन-किन बातों का ध्यान रखना है. जानें-

निजी ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग टेस्ट

आपको बता दें 1 जून 2024 से अब आप सरकारी RTO कार्यालयों के बजाय निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं. ये निजी केंद्र टेस्ट आयोजित करने और लाइसेंस पाने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत होंगे.

प्रदूषण कम करना लक्ष्य

नए नियम पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखते हैं. इसे लगभग 9 लाख पुराने सरकारी वाहनों को हटाकर और कारों के उत्सर्जन पर सख्त नियम लागू करके हासिल किया जाएगा.

नाबालिगों के लिए सख्त जुर्माना

नाबालिगों के लिए तेज रफ्तार चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच होगा. वहीं, अगर उन्हें गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उन पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, उनके वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और वे 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.

डाक्यूमेंट्स प्रोसेस

मंत्रालय ने नए लाइसेंस के लिए सरल दस्तावेजीकरण प्रक्रिया शुरू की है, जिसे वाहन के प्रकार (दोपहिया या चार पहिया) के अनुसार बनाया गया है. यह पहल RTO कार्यालयों में शारीरिक जांच की आवश्यकता को कम करती है.

ड्राइवर लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया वही रहेगी. आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट-https://parivahan.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. हालांकि, वे मैन्युअल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन दाखिल करने के लिए अपने संबंधित आरटीओ में भी जा सकते हैं.

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प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों के लिए कुछ खास नियम

  • ड्राइविंग स्कूल खोलने वाले के पास न्यूनतम 1 एकड़ भूमि (चार पहिया वाहन प्रशिक्षण के लिए 2 एकड़) होनी चाहिए.
  • स्कूलों को उपयुक्त परीक्षण सुविधा प्रदान करनी होगी.
  • प्रशिक्षकों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा (या समकक्ष), कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए और बायोमेट्रिक्स और आईटी सिस्टम से परिचित होना चाहिए.

लाइसेंस शुल्क

लाइसेंस से संबंधित शुल्क और खर्च निर्धारित हैं. इन शुल्कों में लर्नर लाइसेंस जारी करने, ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त करने, लाइसेंस नवीनीकरण, और अन्य संबंधित शुल्क शामिल हैं.

अन्य शुल्क

खतरनाक सामान वाहनों के लिए प्राधिकरण के नवीनीकरण या समर्थन, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों के लिए डुप्लिकेट लाइसेंस, लाइसेंसिंग प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील, और ड्राइविंग लाइसेंस में पते या अन्य विवरणों में परिवर्तन के लिए भी शुल्क लिया जाता है.

आवेदन प्रक्रिया

आवेदकों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प है. लाइसेंस के प्रकार के आधार पर आवेदन शुल्क अलग-अलग होता है. लाइसेंस स्वीकृत होने के लिए दस्तावेज जमा करने और ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन करने के लिए अभी भी आरटीओ कार्यालय जाना आवश्यक है.

-भारत एक्सप्रेस 

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