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कितनी बार बदल सकते हैं आधार कार्ड में नाम और पता, जानें कौन-सी डिटेल कितनी बार करवा सकेंगे अपडेट

 

Aadhaar Update: आधार कार्ड हमारे देश में एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, सरकारी सेवाओं की सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है. आप अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि, नाम या एड्रेस में बदलाव करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक लिमिट तय की गई है. यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आधार में कौन-सी डिटेल कितनी बार अपडेट कर सकते हैं.

आधार कार्ड धारकों के लिए यह खबर बहुत काम की है. आपको बता दें कि जो लोग आधार कार्ड में डिटेल अपडेट करने की सोच रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अब आधार डिटेल अपडेट करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है. UIDAI के मुताबिक, आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि जैसी डिटेल्स को अपडेट करना अब मुश्किल होगा. इन विवरणों को आसानी से अपडेट नहीं किया जा सकता है. आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए UIDAI ने कुछ बदलाव किए हैं.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

UIDAI ने खुलासा किया है कि आधार अपडेट के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी. UADAI ने नाम और जन्म तिथि जैसी चीजों को बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम कर दी है. आधार कार्ड में जन्मतिथि को आप सिर्फ छह दस्तावेजों से बदल सकते हैं. पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी का रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए ही जन्मतिथि बदली जा सकती है.

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आप कितनी बार सुधार कर सकते हैं

अगर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है या आप शादी के बाद अपना सरनेम बदलना चाहते हैं तो इसे बदलवा सकते हैं. ऐसे में आप आधार कार्ड में सिर्फ 2 बार ही नाम बदलवा सकते हैं. इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड बनवाते समय गलत लिंग डाल दिया जाता है. तो आप इसे केवल एक बार ही बदलवा सकते हैं. यदि जन्म तिथि गलत दर्ज की गई है, तो आप इसे केवल एक बार ही बदलवा सकते हैं. आधार कार्ड पर घर का पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगर प्रिंट और रेटिना स्कैन जैसी कुछ जानकारियां बार-बार बदली जा सकती हैं.

Dimple Yadav

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