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जुलाई का महीना चल रहा है और इस महीनें कई कामों की डेडलाइन खत्म होने वाली है, जिन्हें आपको समय रहते पूरा कर लेना चाहिए. अगर आप पैसों से जुड़ा लेन-देन करते हैं तो आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. आइए जानते हैं कि जुलाई 2023 में कौन से काम निपटाने होंगे.
वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है. इसके बाद आप आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे भी तो आपको जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल करना होगा. देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 है. इससे पहले अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.
अगर आप 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करते हैं तो इसे बिलेटेड आईटीआर कहा जाता है. देरी से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ता है. आपको मौजूदा टैक्स नियमों के मुताबिक आईटीआर को वेरिफाई करना होगा. आईटीआर वेरिफिकेशन 30 दिन के भीतर करना होगा.
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देश के सबसे बड़े निजी बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सावधि जमा योजना शुरू की है, जिसमें निवेश की अंतिम तिथि 7 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दी गई है. योजना के तहत दी जाने वाली उच्चतम ब्याज दर 5 वर्ष 1 दिन से 10 वर्ष के लिए 7.75 प्रतिशत है. यह ब्याज दर 5 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर मिलेगी. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को 0.25 फीसदी से 0.50 फीसदी तक का ब्याज दिया जाएगा.
कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत उच्च पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्तियों को 11 जुलाई तक आवेदन करना होगा. पहले यह तारीख 20 जून दी गई थी, जिसे बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया गया है. उच्च पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख तीन बार बढ़ाई जा चुकी है.
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