Indian Railway
भारतीय रेल प्रतिदिन करोड़ों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है. ऐसे में इसे देश की लाइफ लाइन माना जाता है. हर दिन करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में कई बार सफर के दौरान उनका सामान गुम हो जाता है. ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
कई बार रेलवे स्टेशन से यात्रियों का सामान चोरी होने की घटना सामने आ चुकी है. ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. नियमों के मुताबिक रेलवे परिसर या ट्रेन से अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो वह दावा कर सकता है और रेलवे से उस सामान का मुआवजा ले सकता है.
ये भी पढ़ें- PNB Alert: पीएनबी के कस्टमर्स ध्यान दें! कैश डिपॉजिट करने के बाद जरूर करें ये काम
रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर ट्रेन में चोरी या डकैती जैसी कोई घटना होती है तो इसकी शिकायत तुरंत ट्रेन के कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी से करें. इसके बाद आप एक एफआईआर फॉर्म भरें.
इसके बाद रेलवे अपनी रिपोर्ट दर्ज कर आपके सामान का पता लगाने की कोशिश करेगी नहीं तो बाद में मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.
ये भी पढ़ें- LIC Alert: एलआईसी पॉलिसीहोल्डर इस मैसेज से रहें सावधान, वरना हो सकते हैं ठगी के शिकार
रेलवे ने यात्रियों का सामान नीचे रखने के लिए ऑपरेशन अमानत शुरू किया है. इस ऑपरेशन के जरिए सभी रेल मंडल खोए हुए सामान की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं.
ट्रेन छूट जाने पर भी मिलता है रिफंड
जिस ट्रेन से यात्री सफर करने वाले हैं, और किसी कारण उसे पकड़ नहीं पाते हैं जिससे यात्री सफर नहीं कर पाते हैं तो आप इस स्थिति में टिकट का पैसा वापस पा सकते हैं. इसके लिए आपको टिकट रिफंड के लिए क्लेम करना होगा. रिफंड पाने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा.यदि आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको टीडीआर (Ticket Deposit Receipt-TDR) फाइल करना होगा आप चार्टिंग स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के एक घंटे के अंदर ही टीडीआर फाइल कर सकते हैं.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.