PPF में निवेश बना सकता है आपको करोड़पति
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करना काफ़ी आसान होता है और इसमें किसी तरह का जोखिम भी नहीं होता है, साथ ही इसमें आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलता है. बढ़िया ब्याज दर और टैक्स छूट जैसी बहुत सारी सुविधाओं के चलते पीपीएफ में पैसा लगाने वालों लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है. पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक आप जमा कर सकते हैं.
फिलहाल पीपीएफ खाताधारक को पीपीएफ पर 7.10 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है. पीपीएफ की ब्याज दर हर तिमाही संशोधन में किया जाता है. पिछले कुछ सालों में मिले औसत ब्याज के आधार पर भी हम गणना करें तो कोई व्यक्ति 35 सालों के लिए पीपीएफ खाते में प्रति माह 12,500 का निवेश करे, तो उसे खाता मैच्योर होने पर 2.27 करोड़ रुपये दिए जाते है . पीपीएफ पर किए निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट (Tax Exemption) दी जाती है. ब्याज आय पर और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है. यही नहीं सब्सक्राइबर्स PPF अकाउंट पर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं. इस लोन पर ब्याज भी बहुत कम होता है
बढ़ाई जा सकती है परिपक्वता अवधि
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, सेबी पंजीकृत कर और निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकी बताते है कि 1.5 लाख तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट दी जाती है. इस तरह डेढ लाख की कर छूट का सालाना फायदा आप उठा सकते है. सोलंकी ने बताया कि पीपीएफ खाते की परिपक्वता अवधि 15 साल की होती है. खाते को आगे चालू रखने के लिए फॉर्म 16-एच जमा करना होता है. इससे पांच साल के लिए खाता और अधिक बढ़ जाता है. खाताधारक पांच-पांच साल के लिए कई बार खाते की मैच्योरिटी अवधि को बढ़वा भी सकता है. इस तरह अगर कोई व्यक्ति 35 सालों तक पीपीएफ में निवेश करना चाहे तो उसे खाता खुलवाने के 15वें, 20वें, 25वें और 30वें साल में फार्म16-एच जमा कराना पड़ेगा.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.