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New Rule: IRDAI 1 जनवरी से यह बड़ा बदलाव कराने जा रहा है. 1 जनवरी 2023 से नई हेल्थ, मोटर, ट्रैवल और होम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए नो यॉर कस्टमर (KYC) दस्तावेज अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमा कराने वाले लोगों के लिए नया निर्देश जारी कर दिया है. यदि आप ये काम समय पर पूरा नहीं करते हैं तो आप जीवन बीमा, ऑटो बीमा, हेल्थ बीमा या फिर किसी अन्य तरह का बीमा (Insurance) नहीं खरीद सकते है.
IRDAI कि ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हेल्थ, मोटर, ट्रैवेल और होम इंश्योरेंस होल्डर (Insurance Holder) को 1 जनवारी 2023 से केवाईसी डॉक्यूमेंट अनिवार्य (KYC Documents Mandatory) कर दिया गया है. इसके साथ ही अगर आपने कोई पॉलिसी खरीदी है तो आप इस डॉक्यूमेंट को पॉलिसी जारी करने वाले संस्था या बैंक को भी दे सकते हैं.
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रेगुलेटरी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोई भी बीमा हो सभी पर यह नियम लागू किया जाएगा. बीमा का प्रीमियम (Insurance Premium) कितना और कैसा भी हो, सभी को बीमा देना होगा. लेकिन अभी KYC डॉक्यूमेंट नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance), मोटर इंश्योरेंस और ट्रैवेल इंश्योरेंस (Travel Insurance) सभी पर यह नियम लागू नहीं किया गया था.
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बता दें कि केवाईसी को लेकर अभी तक ये नियम लागू नहीं किया गया था. हालांकि 1 लाख रुपये प्राइज से ज्यादा के दावे के लिए पैन और आधार कार्ड देना जरूरी होता था. वहीं ग्राहकों को यह केवाईसी दस्तावेज देना उनकी मर्जी पर भी निर्भर करता है. अब नए नियम के तहत क्लेम करने से पहले या खरीदते वक्त KYC दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.
-भारत एक्सप्रेस
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