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RBI ने Paytm Payments Bank को दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक जारी रहेंगी ये सेवाएं

Paytm Payments Bank Crisis: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट बैंक को बड़ी राहत दी है. पहले प्रतिबंध लागू करने की डेडलाइन 29 फरवरी 2024 तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया है.

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Paytm Payments Bank Crisis: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट बैंक को बड़ी राहत दी है. पहले प्रतिबंध लागू करने की डेडलाइन 29 फरवरी 2024 तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया है. मतलब ये हुआ कि 15 दिन की अतिरिक्त छूट दी गई है. इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम को लेकर FAQ  भी जारी किया है.

दरअसल 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर कुछ नियामक उल्लंघनों को लेकर कई बंदिशें लगाई थीं. इनमें केवाईसी कम्‍प्‍लायंस न होना भी शामिल था. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को छोड़कर अन्य पेमेंट बैंकों में लगभग 30,000 अकाउंट्स को आगे की जांच के लिए RBI के पास भेजा गया है. RBI अभी इन खातों की जांच कर रहा है. उसने अतिरिक्त जानकारी मांगी है.

ग्राहकों के लिए बढ़ाया समय

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank) पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे. आरबीआई ने आगे कहा कि लोगों के हितों का ध्‍यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा और वक्‍त दिया जा रहा है.

RBI ने कहा कि इस दौरान किसी भी अन्य जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. 15 मार्च, 2024 के बाद ग्राहक खाते, प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी. अगर कोई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में रिफंड का इंतजार कर रहा है तो 15 मार्च, 2024 के बाद भी खाते में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज की अनुमति दी गई है.

वॉलेट का कर सकेंगे इस्तेमाल

RBI ने कहा कि अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट है तो 15 मार्च तक जमा रकम पर इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं. हालांकि 15 मार्च के बाद इसमें जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी. बची हुई रकम का ही उपयोग किया जा सकता है.



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