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Railway Rules: ट्रेन में इमरजेंसी अलार्म चेन खींचना पड़ सकता है भारी, खानी पड़ सकती है जेल की हवा, जान लें नियम

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. ट्रेन में लगी इमरजेंसी चेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा. क्या आप इसके नियमों के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो यहां आपको इमरजेंसी चेन के नियम बताए जा रहे हैं। रेलवे अथॉरिटी की ओर से किन्हीं कारणों से ट्रेन के डिब्बों में इमरजेंसी चेन चेन लगाई जाती है. यह इमरजेंसी अलार्म चेन ( इमरजेंसी अलार्म चेन ) है, जिसका इस्तेमाल आपात स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग करने और बिना किसी कारण या वैध कारण के आपातकालीन अलार्म चेन को खींचने के कई मामले सामने आए हैं.

उत्तर रेलवे ने बताया है कि रेलवे के नियमों के तहत ऐसी हरकत करने पर आपको जेल की सजा हो सकती है. इतना ही नहीं, बिना किसी वाजिब वजह के अगर इमरजेंसी चेन खींची जाती है तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. अगर ट्रेन की इमरजेंसी अलार्म की चेन को कोई भी व्यक्ति बिना किसी वजह के खींचता है तो उसके खिलाफ भारतीय रेल प्राधिकरण सख्त कार्रवाई कर सकता है. इमरजेंसी अलार्म की चेन बंद होने से ट्रेन लेट हो जाती है, जिससे उस ट्रैक पर पीछे से आने वाली अन्य ट्रेनों का शेड्यूल भी बदल जाता है.

हो सकती है जेल

रेलवे ने इस मामले में सख्ती से निपटने के लिए कड़े नियम बनाए हैं. रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत  उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो अपने घर के पास या मजाक-मजाक में चेन पुलिंग कर देते हैं. अगर आप भी बेवजह चेन पुलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों हो सकती है.

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इन मामलों में किया जा सकता है चेन पुलिंग-

यदि 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति या कोई छोटा बच्चा छूट जाता है और ट्रेन चल पड़ी है तो आप चेन पुलिंग कर सकते हैं.

ट्रेन में आग लगने पर आप चेन पुलिंग कर सकते हैं.

किसी व्यक्ति की तबीयत खराब जैसे स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक की स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं.

ट्रेन में चोरी या डकैती की स्थिति में भी आप कर सकते है.

Dimple Yadav

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