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Train Ticket Refund: कोहरे के कारण ट्रेन का बदला रूट तो न हों परेशान, ऐसे मिलेगा रिफंड, जानिए

Train Ticket Refund: उत्तर भारत समेत देशभर में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है. हर दिन अब सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है. उत्तर भारत के कई राज्य में घना कोहरा छाया हुआ है, कोहरा रेल यात्रियों की मुश्किल काफी बढ़ा रहा है. इस बीच घने कोहरे के चलते पूरे देश में भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने कई ट्रेनों को कैंसिल (Cancelled Train list ) कर दिया है. इसके साथ ही कई ट्रेनों का रूट भी डायवर्ट कर दिया गया है. लेकिन क्या आप जानते है कि रेलवे के नियम के अनुसार अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो रेलवे आपको रिफंड तो देता ही है. साथ ही अगर ट्रेन डायवर्ट हो जाती है, तो भी आपको रिफंड मिलता है.

यदि आप अपना रिफंड वापस लेना चाहते है तो IRCTC की वेबसाइट पर TDR फाइल करके भी आप आपना रिफंड वापस ले सकते हैं. टीडीआर का मतलब होता है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (Ticket Deposit Receipt) , जिसे रिफंड पाने के लिए फाइल करना जरूरी होता है.​ इसमें आपके टिकट की पूरी जानकारी दी जाती है.

ट्रेन डायवर्ट होने पर कब मिलता है रिफंड

यदि आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपकी ट्रेन कोहरे के कारण डायवर्ट (Train Divert) कर दी जाती है तो आप अपने टिकट रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. हालांकि आपको रिफंड तभी दिया जाएगा, जब आपकी ट्रेन डायवर्ट हो चुकी होगी, और आप उस टिकट पर सफर नहीं कर रहे हैं. इसके साथ ही आपका ​टिकट कंफर्म (Confirm Ticket) होना भी जरूरी है. वेटिंग टिकट पर आपको रिफंड नहीं दिया जाता है. रिफंड लेने के आपको टीडीआर फाइल (TDR Filing) करनी पड़ती है.

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ट्रेन कैंसिल होने पर ​टीडीआरफाइल करने की जरूरत नहीं

मान लिजिए किसी कारण से आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप उस ट्रेन से और दिए टिकट पर सफर नहीं कर सकते हैं. जिसके चलते रेलवे यात्रियों को उस टिकट का रिफंड दे दिया जाता है. इसके लिए आपको ​टी​डीआर फाइल करने की जरूर नहीं पड़ती है. यदि आपने काउंटर से ​टिकट बुक किया है तो आपको बुकिंग काउंटर पर जाकर ही रिफंड मिल सकता है.

आपकी ट्रेन कोहरे के चलते या किसी कारण से  डायवर्ट हो जाती है और आप सफर नहीं कर रहें है तो आपको TDR बोर्डिंग स्टेशन से छूटने के 72 घंटे के पहले फाइल करना होगा.

यदि आपकी ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से होकर नहीं जाती है, तो आपको 72 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल करके रिफंड मिल सकता है.

यदि आपकी ट्रेन डेस्टिनेशन स्टेशन पर नहीं जाती है तो 72 घंटे के भीतर ही टीडीआर फाइल करके आप अपना रिफंड ले सकते है.

-भारत एक्सप्रेस

Dimple Yadav

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