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UPS को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी, जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई? भरने होंगे कौन से फॉर्म? जानें हर सवाल का जवाब

पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्‍लाई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा?

UPS

New Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देने के लिए पेंशन फंड नियामक एंव विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने UPS को लागू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे. यह योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System – NPS) के तहत आते हैं. मौजूदा और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इस योजना में शामिल होने के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा?

UPS के लिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्‍लाई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्‍हें यूपीएस का ऑप्‍शन सेलेक्‍ट करने के लिए क्‍लेम फॉर्म भरना होगा. अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्‍प चुन सकते हैं. इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्प चुनना होगा.

आखिर UPS में कितना होगा कंट्रीब्यूशन

नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपीएस का मासिक योगदान बेसिक सैलरी और उस पर महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत होगा, जिसे यूपीएस ग्राहक के व्यक्तिगत पीआरएएन में जमा किया जाएगा. साथ ही सरकार भी इतना अमाउंट PRAN में जमा करेगी. इसके अलावा, केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी.

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UPS के लिए भरने होंगे कौन से फॉर्म?

  • वर्तमान कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल कर्मचारी, जिन्होंने एनपीएस को चुना है, वे यूपीएस को चुन सकते हैं. उन्हें फॉर्म A2 भरना होगा.
  • इसके अलावा नए भर्ती कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद सेवा में शामिल कर्मचारी भी इस विकल्‍प को चुन सकते हैं और उन्‍हें फॉर्म A1 भरना होगा.
  • फिर सेवानिवृत्त कर्मी, जो पहले रिटायर हो चुके हैं और एनपीएस का विकल्‍प चुना है तो वे भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं. उन्हें केवाईसी दस्तावेजों के साथ फॉर्म बी2 जमा करना होगा.
  • कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को केवाईसी दस्तावेजों के साथ फॉर्म बी6 जमा करना होगा.
  • स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने पर 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा. इसका मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरी होने का तक इंतजार करना होगा.

क्या है आवेदन का तरीका?

सभी कैटेगरियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट (https://npscra.nsdl.co.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. कर्मचारियों के पास फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी होगा.

-भारत एक्सप्रेस 



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