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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समीर खान को PCS मुख्य परीक्षा में सहयोगी लेखक रखने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग प्रयागराज को निर्देश दिया है कि राइट हैंड फोकल डिस्टोनिया से ग्रसित समीर खान को 29 जून 2025 की PCS मुख्य परीक्षा में सहयोगी लेखक की सुविधा दी जाए.

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग प्रयागराज को निर्देश दिया है कि याची समीर खान को 29.जून.2025 को होने वाली पी सी एस मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए सहयोगी लेखक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करें और आयोग से एक हफ्ते में इस संबंध में जानकारी मांगी है.

याचिका की अगली सुनवाई 14जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति डा वाई के श्रीवास्तव की एकल पीठ ने समीर खान की याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता प्रभाष पांडेय ने बहस की. इनका कहना है कि याचिकाकर्ता को राइट हैंड फोकल डिस्टोनिया ,क्रानिक न्यूरोलाजिकल दिक्कत जिसे “लेखक का ऐंठन” भी कहा जाता है , जिसमें अनैच्छिक संकुचन होता है, खासकर जब कोई व्यक्ति लिखने या किसी विशिष्ट कार्य को करने की कोशिश करता है से ग्रसित है.

सुप्रीम कोर्ट ने विकास कुमार केस में ऐसे मामले में सहायक रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. इसलिए याची को 29जून को होने वाली आयोग की परीक्षा में सहायक रखने की अनुमति दी जाय.

आयोग की तरफ से अधिवक्ता आर बी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऐसे व्यक्ति को सहायक रखने की अनुमति देना उचित है.और आयोग अनुमति देगा.जिसपर कोर्ट ने आयोग से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए याची को 29जून की परीक्षा में लिखने के लिए सहायक रखने की अनुमति देने का आदेश दिया है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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