इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के समाजवादी पार्टी के अस्थाई जिला कार्यालय को खाली कराए जाने की वैधता की चुनौती याचिका पर नगर पालिका के अधिवक्ता को जानकारी प्राप्त करने का समय दिया है. याचिका की अगली सुनवाई एक जुलाई को होंगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी तथा न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी पीलीभीत की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. यह दफ्तर नगर पालिका पीलीभीत के अधिशासी अधिकारी कार्यालय में साल 2005 से चल रहा था.
प्रशासन ने 18 जून को इसे खाली कराकर ताला लगा दिया है.इस कार्रवाई को चुनौती दी गई है. कहा की बेदखली के लिए एक कमेटी गठित की गई है.जिसने कार्यालय रिकॉर्ड मांगा है.
2020 में नगर पालिका पीलीभीत ने सपा कार्यालय के आवंटन को रद्द कर दिया था. इसके बावजूद पार्टी ने दफ्तर खाली नहीं किया. उस समय भी सपा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने पहले जिला अदालत जाने को कहा था, जिससे याचिका वापस ले ली गई थी.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और सपा को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था.
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-भारत एक्सप्रेस
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