Shalimar Bagh Demolition Bulldozer Action
रिपोर्ट- उपेंद्र गोस्वामी
बुंदेलखंड के महोबा जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया. इस कार्रवाई के तहत सरकारी भूमि पर बनाए गए एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन की इस सख्ती से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और भूमाफियाओं में खौफ का माहौल देखा जा रहा है.
कोर्ट के ऑर्डर के बाद कार्रवाई
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर इलाके का है. जानकारी के अनुसार, यहां रहने वाले जहांगीर पुत्र अब्बास ने नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान का निर्माण कर लिया था. इस संबंध में नगर पालिका द्वारा मामला उपजिलाधिकारी न्यायालय महोबा में दायर किया गया था. सुनवाई के बाद न्यायालय ने पब्लिक प्रिमाइसेस अधिनियम की धारा 4 के तहत 2 फरवरी 2026 को आदेश जारी करते हुए कब्जा हटाने का नोटिस दिया था. संबंधित व्यक्ति को 25 फरवरी तक सरकारी जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे.
बुलडोजर कार्रवाई
निर्धारित समय सीमा तक जमीन खाली न किए जाने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया. शुक्रवार (27 फरवरी) को प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका के बुलडोजर से अवैध मकान को गिरा दिया गया. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात रही, ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके.
उपजिलाधिकारी ने क्या कहा?
उपजिलाधिकारी सदर शिवध्यान पांडेय ने बताया कि नगर पालिका के पहाड़ स्थित गाटा संख्या 2590 के आंशिक भाग पर अवैध निर्माण किया गया था. विधिक प्रक्रिया पूरी करने और नोटिस देने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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