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ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र बना श्री कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह एरिया, एसपी बोले- कानून तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

Mathura On High Alert: उत्तर प्रदेश के मथुरा में को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं. श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

Mathura On High Alert

Mathura On High Alert: शनिवार 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा में को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं. श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. दोनों धार्मिक जगहों के आसपास के रास्तों को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है. इस इलाके में पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं. इलाके में पुलिस के अलावा बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और पीएसी जवानों की तैनाती की गई है.

मथुरा के एसपी राज कुमार का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी 6 दिसंबर को पुलिस बल की तैनाती की गई है. हमारे पास सीआरपीएफ की 4 और पीएसी की 5 कंपनियां तैनात हैं. एसपी राज कुमार ने बताया कि आरआरएफ की भी कंपनी तैनात है.

ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के एरिया को ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है. सभी को सूचित कर दिया गया है कि इस इलाके में कोई ड्रोन नहीं उड़ायेगा. प्रशासन ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया है. एसपी कुमार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर किसी ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

हालातों के विषय पर उन्होंने कहा, “सभी लोगों से बातचीत की है. किसी भी जगह गैर परंपरागत कार्य नहीं करने दिया जाएगा. फिलहाल, सभी चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं.”

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हालात हैं सामान्य

वहीं शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने मथुरा की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सब कुछ सामान्य है. दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक चल रहा है और लोग हमेशा की तरह आ-जा रहे हैं. कहीं कोई दिक्कत नहीं है.

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर तनवीर अहमद ने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता था. जहां तक मुझे पता है, हम मथुरा के रहने वाले हैं, इसलिए मथुरा के बारे में बात करना बेहतर है.

‘बाबरी मस्जिद’ के निर्माण पर उन्होंने कहा, “अयोध्या में अब बाबरी ढांचा मौजूद नहीं है. विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और दूसरी जगह मस्जिद बनाने का भी आदेश दिया. हुमायूं कबीर दूसरे राज्य के हैं. अब वहीं जानें कि उन्हें क्या करना है?”अब वहीं जानें कि उन्हें क्या करना है?”

-भारत एक्सप्रेस



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