UP Bahraich Triple Talaq Case
Bahraich Triple Talaq Case: उत्तर प्रदेश बहराइच/रफीक उल्ला खान: एक अगस्त 2019 को देश में मुश्लिम महिलाओं की विवाहीत सुरक्षा के लिए तलाक-ए-बिद्दत को पूरी तरह खारीज करने वाले तीन तलाक अधिनियम 2019 लाया गया था. हालांकि, इस नियम के बाद भी तलाक की घटनाएं रुक नहीं रही है. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से समाने आया है. जहां पति ने महिला को फोन पर तीन तलाक देकर शादी से रुखसती ले ली. लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.
जानिए क्या है पूरा मामला?
बहराइच जिले के रूपईडीहा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया, जबकि ससुर पर दुष्कर्म और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रेहान ने फोन पर दिया तलाक
जानकारी के अनुसार, पीड़िता का विवाह रूपईडीहा क्षेत्र के मुस्लिमबाग निवासी रेहान खान से हुआ था. महिला का आरोप है कि विवाह के बाद से उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा. उसने शिकायत में कहा है कि उसके ससुर अच्छन खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जब उसने इसका विरोध किया तो उसे कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई.
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति रेहान खान ने फोन पर उसे तीन तलाक दे दिया. पीड़िता का कहना है कि उसे लंबे समय से प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही थीं और न्याय न मिलने पर उसने पुलिस की शरण ली.
पुलिस कर रही जांच
शिकायत के आधार पर रूपईडीहा थाना पुलिस ने पति रेहान खान और ससुर अच्छन खान के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: वडोदरा के आसमान में गूंजी ‘आत्मनिर्भर भारत’ की हुंकार! C-295 विमान की पहली उड़ान को वायुसेना की पूरी टीम ने ठोका सलाम
गौरतलब है कि देश में तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित किए जाने के बावजूद इस तरह के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं. फिलहाल पुलिस सभी आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

