Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को दिया रक्षाबंधन गिफ्ट, अब रजिस्ट्री में मिलेगी एक लाख रुपये की छूट

महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीद को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में महिलाएं एक करोड़ तक की रजिस्ट्री पर ₹1 लाख तक की स्टांप ड्यूटी की छूट पा सकेंगी.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को दिया रक्षाबंधन गिफ्ट, अब रजिस्ट्री में मिलेगी एक लाख रुपये की छूट - भारत एक्सप्रेस

रक्षाबंधन (Rakshabandhan) से पहले यूपी (UP) की योगी (Yogi) सरकार (government) ने महिलाओं (women) को बड़ा गिफ्ट (gift) दिया है; लखनऊ (Lucknow) से मिली जानकारी के अनुसार, अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन (property registration) पर स्टांप ड्यूटी (stamp duty) में 1 लाख रुपये तक की छूट (exemption) मिलेगी।

Uttar Pradesh की योगी सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है. अब राज्य में अगर कोई महिला अपने नाम पर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति रजिस्ट्री कराती है, तो उसे स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी. सीधे शब्दों में कहें, तो महिलाओं को अब अधिकतम ₹1 लाख की बचत हो सकती है. इस नई व्यवस्था की आधिकारिक अधिसूचना मंगलवार को प्रमुख सचिव, स्टांप एवं पंजीयन, अमित गुप्ता द्वारा जारी कर दी गई.

अब तक सिर्फ 10 लाख तक ही मिलती थी राहत

यह छूट पहले भी मौजूद थी, लेकिन उसकी सीमा काफी सीमित थी. दरअसल, 2006 में तत्कालीन सपा सरकार ने 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट देने की योजना लागू की थी. इससे महिलाओं को अधिकतम केवल ₹10,000 की ही बचत हो पाती थी. लेकिन अब दो दशकों बाद योगी सरकार ने इस छूट की सीमा को सीधा 10 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे हजारों परिवारों को बड़ा फायदा मिलेगा.

कैबिनेट में हुई थी मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई थी. सरकार का कहना है कि संपत्तियों के दाम बीते कुछ सालों में काफी बढ़ गए हैं, ऐसे में पुराने नियम अब कारगर नहीं रह गए थे. नए फैसले का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति की मालिकाना हक में बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.

जानकारी है कि बुधवार (30 जुलाई) से यह नई व्यवस्था लागू हो गई है. अब यदि कोई महिला एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति अपने नाम कराती है, तो उसे ₹1 लाख तक की स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी. इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने के मामलों में निश्चित रूप से इजाफा होगा.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम

सरकार मानती है कि यह कदम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाएगा. इससे उन्हें न सिर्फ संपत्ति का स्वामित्व मिलेगा, बल्कि घर-परिवार में भी उनका निर्णय लेने में योगदान बढ़ेगा. यह छूट विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है जो पहली बार घर खरीद रही हैं या परिवार में उनके नाम पर संपत्ति दर्ज की जा रही है.

ये भी पढ़ें- श्री कल्कि धाम में भव्य जयंती समारोह का हो रहा आयोजन, आज डिप्टी सीएम बृजेश पाठक होंगे शामिल, अंतिम चरण में तैयारियां

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital