प्रतीकात्मक तस्वीर
PAN-AADHAR Link Deadline: पैन और आधार को लिंक कराने से लेकर बार-बार आगाह किया जा रहा है. अगर आपने ये काम अभी तक नहीं कराया है तो आज आखिरी मौका है. दरअसल सरकारी आदेश के मुताबिक पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है. ऐसा न होने पर आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा. जिसका सीधा सा मतलब है कि आपके फाइनेंशियल कामों पर नकारात्मक असर.
वहीं अगर आप आज ऐसा करने से चूक जाते हैं, तो बाद में पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के इस काम के लिए आपको 10000 रुपए खर्च करने होंगे. जबकि अभी ऐसा करने पर मात्र 1000 रुपए का खर्च आएगा. ये लेट फीस न भरने पर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा आप आईटीआर (ITR) से लेकर सरकारी योजनाओं से जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे.
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कैसे लिंक होगा पैन-आधार
पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना बेहद आसान है. इसके लिए आपको अपने घर के पास के किसी जन सेवा केंद्र जाना होगा, वहां आप ये काम आसानी से करा सकते हैं. इसके अलावा आप घर बैठे ऑनलाइन भी ये काम करवा सकते हैं. इसके लिए आपको आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा. वहां आप पैन को आधार से लिंक कराने के ऑप्सन पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें पैन और आधार की जानकारियों को वेरीफाई करते हुए पेन आधार लिंक नाऊ पर क्लिक करें. सक्सेसपुली ऐसा होने पर आपको एक पॉपअप मैसेज कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएगा.
PAN-AADHAR लिंक नहीं होने पर क्या होगा
- आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.
- इस तरह के रिफंड पर ब्याज नहीं मिल सकेगा
- उच्च दर पर टीडीएस और टीसीएस काटा जा सकता है
- बैंकिंग लेनदेन पर भी इसका असर पड़ेगा
-भारत एक्सप्रेस
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