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सुप्रीम कोर्ट दशहरे की छुट्टी के बाद आर्टिकल 370 खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट  दशहरे की छुट्टी के बाद अनुच्छेद 370 खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

दशहरे के बाद होगी आर्टिकल 370 पर सुनवाई

नई दिल्ली– जम्मू-कश्मीर में 3 साल पहले खत्म किए गए आर्टिकल 370  के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिकाओं में सुनवाई होने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा  कि दशहरे की छुट्टी के बाद वह इस मामले पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू.यू ललित ने कहा कि याचिकाओं को गर्मी की छुट्टी के बाद ही सूचीबद्ध किया जाना था, लेकिन उन्हे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया था. अब इस मामले पर आगामी दशहरे त्योहार की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी. इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ललित की बेंच में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एस. रवींद्र भट्ट भी शामिल हैं. वकीलों ने कहा कि सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा.

केंद्र सरकार ने 2019 में खत्म किया था आर्टिकल 370

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में विभाजित किया था

भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है. केंद्र सरकार ने साल 2019 में संसद में एक बिल लाकर संसोधन करते हुए 5 अगस्त 2019 को  370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया था. केंद्र ने अनुच्छेद 370 के को खत्म करके तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया था. केंद्र ने  बाद में इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में विभाजित कर दिया था. जिस पर जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने इसका काफी विरोध किया था और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी भी कर दी थी. लेकिन केंद्र सरकार ने अपने फैसले में कोई भी बदलाव नहीं किया था. जिसके बाद केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं डाली गई थी. जिस पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस साल अप्रैल में कहा था कि अदालत गर्मी की छुट्टी के बाद मामले को सूचीबद्ध करेगी. लेेकिन अब इस मामले की सुनवाई दशहरे की छुट्टी के बाद की जाएगी.

-आईएएनएस/ भारत



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