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GST Council: सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न-समोसा खाना होगा सस्ता, ऑनलाइन गेमिंग का शौक पड़ेगा महंगा, देना होगा तगड़ा टैक्स

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि अब कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर IGST नहीं लगाया जाएगा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की मंगलवार को समाप्त हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. इस बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के अलावा केंद्र एवं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है.

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर GST का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी देने पर आम सहमति बन गई. वहीं सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी में कटौती का फैसला लिया गया है. इस बैठक से पहले सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया गया था. मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई. सरकार के इस फैसले के बाद अब सिनेमा हॉल में खाने-पीने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे.

कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर IGST जीरो

वहीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि अब कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर IGST नहीं लगाया जाएगा. Dinutuximab को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि इसका इंपोर्ट सस्ता हो सकता है. वर्तमान में इस पर 12 फीसदी IGST लगता है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में IGST घटाकर जीरो करने का फैसला लिया गया है. बता दें कि इस दवा के एक डोज की कीमत 63 लाख रुपये है.

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इसके पहले विपक्षी दलों के शासन वाले विभिन्न राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष केंद्र के उस फैसले पर चिंता जताई, जिसमें ईडी को जीएसटी नेटवर्क (GSTN) से सूचना साझा करने की अनुमति दी गई है. पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे ‘कर आतंकवाद’ बताते हुए कहा कि इससे छोटे कारोबारी डरे हुए हैं.

-भारत एक्सप्रेस



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