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वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

अमानतुल्लाह खान को फिलहाल कोई राहत नहीं

नई दिल्ली – दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

अमानतुल्लाह खान को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने उनकी पांच दिवसीय हिरासत में पूछताछ के अंत में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे 21 सितंबर को अदालत ने अनुमति दी थी. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, मामले में पहली प्राथमिकी जनवरी 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थी. बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 और साथ ही आईपीसी की धारा 409 को मामले में जोड़ा गया.

दो साल पुराने मामले के बाद, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 16 सितंबर को विधायक को तलब किया था, जबकि उसने जुड़े चार स्थानों पर समानांतर रूप से छापे मारे थे और कई जगहों पर आपत्तिजनक सामग्री मिली थी. अधिकारियों के अनुसार, अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का भी कथित रूप से दुरुपयोग किया है जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल है. चार स्थानों पर एसीबी की छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए और दो अवैध और बिना लाइसेंस के हथियार, कारतूस और गोला-बारूद भी जब्त किया गया.

-आईएएनएस/ भारत एक्सप्रेस



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