सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)
पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किए जाने के मामले में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर केन्द्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि जिन मुद्दों पर आपको समस्या है उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल से मीटिंग करें और बहस के मुद्दे तय करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई.
दोनों पक्षों की दलीलें
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह संवेदनशील एरिया है. गुजरात मे बीएस एफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर है. वहीं कोर्ट में पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि ये अनुचित है गुजरात और राजस्थान बडा राज्य है जबकि पंजाब छोटा राज्य है और इस दायरे में कई शहर आते है. केंद्र सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विस्तारित अधिकार क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ समवर्ती शक्तियां शामिल हैं और शक्तियां विशेष रूप से बीएसएफ के पास निहित नहीं होंगी.
पंजाब सरकार के वकील शादान फरासत ने कोर्ट में कहा कि पंजाब का अपेक्षाकृत छोटा आकार और समानांतर अधिकार क्षेत्र का अस्तित्व राज्य के अधिकार को कम करता है. इस पर मेहता ने साफ किया कि चुनौती के तहत अधिसूचना में सभी संज्ञेय अपराध शामिल नहीं हैं. वही फरासत ने तर्क दिया कि विस्तारित क्षेत्राधिकार पंजाब को काफी प्रभावित करता है, खासकर मुख्य कानून और व्यवस्था की धाराओं में.
मेहता ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय पुलिस के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीना गया है और इसके बजाय, समवर्ती अधिकार क्षेत्र है. अदालत ने कहा कि पंजाब से जांच की शक्ति नहीं छीनी गई है; इसके बजाय यह बीएसएफ के साथ समवर्ती है. न्यायालय ने केंद्र और राज्य को मुकदमे की सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया.
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छोटे राज्य भी इसके दायरे में
बता दें कि नवंबर 2021 के केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. वहीं इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के कई शहर इस अधिकार क्षेत्र मे आते हैं और ये भी छोटे राज्य हैं.
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