Bharat Express

UK PM Rishi Sunak: अवैध प्रवासियों पर कसेगा शिकंजा, PM सुनक संसद में पेश करने जा रहे नया विधेयक

UK Illegal Migrant Law: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने देश में अवैध तरीके से घुसने वाले प्रवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं.

PM Rishi Sunak

ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक (फोटो X)

UK Illegal Migrant Law: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने देश में अवैध तरीके से घुसने वाले प्रवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं. जिससे अवैध तरीके से देश में आने वालों पर रोक लगाई जा सके. इसके लिए पीएम सुनक बाकायदा संसद में विधेयक पेश करने वाले हैं. इसकी जानकारी खुद पीएम ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करके दी है.

संसद में लाने जा रहे हैं नया विधेयक

अवैध प्रवासियों से जुड़े मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने विधेयक का पुरजोर समर्थन किया है, इसके साथ ही विधेयक से जुड़ी जानकारी को साझा किया. उन्होंने X पर लिखा है कि “इस सप्ताह हमने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कठोर निर्णय लिए है. अप्रवासन बहुत अधिक हो गया है. इसलिए अवैध पलायन पूरी तरह से खत्म होना चाहिए. प्रवासन से ब्रिटेन को फायदा होगा, लेकिन इसके लिए हमें अपने सिस्टम के दुरुपयोग को समाप्त करना होगा और स्थायी स्तर पर पहुंचकर काम करना होगा.”

“अवैध प्रवासन को रोकने के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे”

पीएम सुनक ने आगे लिखा है कि ” हम उस नियम को खत्म कर रहे हैं जिसने हमारी रवांडा नीति को आज तक चलने से रोक दिया है. बीते मंगलवार को हमने एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जो गारंटी देता है कि रवांडा सुरक्षित है. ये संधि स्पष्ट करती है कि अवैध नौकाओं को रोकने के लिए हम अडिग हैं और इसे पूरा करने के लिए जो भी करना होगा उसे करूंगा.”

यह भी पढ़ें- Iraq University Fire: यूनिवर्सिटी के छात्रावास में लगी भीषण आग, 14 लोगों की जलकर मौत, डेढ़ दर्जन अस्पताल में भर्ती

ब्रिटेन को अरबों पाउंड का नुकसान हो रहा

ऋषि सुनक ने आगे कहा कि अवैध प्रवासन के जरिए ब्रिटेन को अरबों पाउंड का नुकसान हो रहा है. इसमें निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं. यही वजह है कि सरकार के लिए एक बार और यह स्पष्ट करना काफी अहम हो गया है. संसद ये तय करे कि देश में किसको आना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से इस बात की भी पुष्टि होगी कि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read