फोटो-सोशल मीडिया
Jaya Prada: फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं. बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में अभिनेत्री सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं, जिसकी वजह से गैर जमानती वारंट के मामले में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है. बता दें कि जया प्रदा रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं लेकिन वह चुनाव हार गई थीं.
सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर जया प्रदा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर अली ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में उपस्थित होकर रिवीजन दाखिल की. इस पर अभियोजन ने फिर से आपत्ति जताई. प्रकरण को लेकर एडीजीसी सीमा राणा ने जानकारी दी कि विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट डॉ. विजय कुमार ने अभिनेत्री व पूर्व सांसद जया प्रदा की रिवीजन खारिज कर दी है. बता दें कि लोअर कोर्ट से गैर जमानती वारंट पर रीकॉल एप्लीकेशन खारिज होने के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आए अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से जयाप्रदा की ओर से रिवीजन दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि पूर्व सांसद जया प्रदा केमरी और स्वार थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. स्वार में जो रिपोर्ट दर्ज है, उसमें जया प्रदा पर आरोप है कि, आचार संहिता लागू होने के बावजूद नूरपुर गांव में 19 अप्रैल को उन्होंने सड़क का उद्घाटन किया था. वहीं केमरी थाने में दर्ज मामले में आरोप है कि उन्होंने पिपलिया मिश्र गांव में जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इन दोनों मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.
पिछली कई तारीखों में पेश नहीं हुईं जया प्रदा
बता दें कि जया प्रदा पर लगे आरोपों को लेकर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में मामले की सुनवाई चल रही है. पिछली कई तारीखों पर कोर्ट के आदेश के बावजूद जया प्रदा कोर्ट में पेश नहीं हुईं. इस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. हालांकि 11 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर अली ने वारंट रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. तो वहीं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने इस प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल कर दी. इसके बाद लोअर कोर्ट ने रीकॉल प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अभिनेत्री व पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. इसी के साथ कोर्ट ने उनकी जमानत कराने वालों के खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया था और पुलिस को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.