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दिल्ली हाईकोर्ट ने RSS सदस्य शांतनु सिन्हा पर दर्ज मानहानि के मामले में BJP नेता अमित मालवीय को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

RSS सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया गया था, जिसे उन्होंने अपमानजनक और मानहानिकारक बताया था.

Amit Malviya

अमित मालवीय. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक सदस्य एवं वकील शांतनु सिन्हा द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भाजपा (BJP) नेता और आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय (Amit Malviya) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस जसमीत सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च 2025 तय की है.

याचिका में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए दोषी मानता है, तो उसे मानहानि का मामला नहीं माना जाएगा. सेल पश्चिम बंगाल चैप्टर के सह-प्रभारी मालवीय का मामला पटियाला हाउस अदालत में लंबित है. याची ने अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी 31 जुलाई को समन को  रद्द करने का आग्रह किया है.

शांतनु सिन्हा बिना शर्त माफी मांगे

RSS सदस्य द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया गया था, जिसे उन्होंने अपमानजनक और मानहानिकारक बताया. अमित मालवीय ने 8 जून को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें शांतनु सिन्हा को सार्वजनिक पोस्ट वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया था.

शांतनु सिन्हा ने 16 जून ने यह स्पष्ट किया कि वह अपने पोस्ट के माध्यम से अमित मालवीय या उनकी प्रतिष्ठा को निशाना नहीं बनाना चाहते थे और केवल उन्हें जागरूक करना चाहता था कि वे हनी ट्रैप की ओर न आकर्षित हों. इसके बाद अमित मालवीय ने शांतनु सिन्हा के खिलाफ आपराधिक मानहानि शुरू करने के लिए 28 जुलाई को शिकायत दर्ज की.


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शांतनु ने तर्क दिया कि बिना शर्त माफी दिए जाने के बाद भी अमित मालवीय ने उक्त शिकायत दर्ज की थी. कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है और शांतनु को आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर कदम उठाने के लिए अमित मालवीय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

-भारत एक्सप्रेस



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